झुंझुनू । झुंझुनू में जिला परिवहन कार्यालय की कार्रवाई के विरोध में आज डंपर मालिकों ने प्रदर्शन किया। डंपर यूनियन के आह्वान पर सैकड़ों डंपर चालक अपने वाहनों के साथ जिला परिवहन कार्यालय पहुंचे और घेराव कर प्रदर्शन किया। इसके कारण सीकर रोड पर यातायात व्यवस्था भी बाधित रही।
जिला परिवहन विभाग ने कुछ दिनो पूर्व बकाया राजस्व राशि का भुगतान न करने और निर्धारित समय पर डंपरों की फिटनेस जांच न करवाने के चलते एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 647 डंपरों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निलंबित कर दिए थे। इसके बाद 650 वाहन मालिकों ने अपने डंपरों की जांच करवाई और बकाया ई-चालान की राशि भी जमा कराई है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निलंबित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट केवल तभी बहाल की जाएगी जब वाहन मालिक बकाया राशि का पूर्ण भुगतान कर देंगे और अपने डंपरों पर लगे अतिरिक्त बॉडी को कटवाकर उन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार जांच करवा लेंगे। विभाग के अनुसार सड़क सुरक्षा और ओवरलोडिंग की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए यह कार्रवाई की गई है।
परिवहन विभाग की सख्ती के चलते अब सड़कों पर पहले की तरह ओवरलोड डंपरों की संख्या में कमी आई है। ओवरलोडिंग के कारण अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती थीं और सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचता था, लेकिन इस कार्रवाई के बाद हादसों में कमी आने की संभावना है। डंपर यूनियन ने जिला परिवहन अधिकारी को अपना पांच सूत्री मांग पत्र सौंपा।
डंपर यूनियन के नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। यूनियन नेताओं ने परिवहन विभाग पर आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक इतनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निलंबित करने से डंपर मालिकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले से ही महामारी और आर्थिक मंदी के कारण उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित था। अब इस तरह की कठोर कार्रवाई से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) मक्खनलाल जांगिड़ का कहना है कि सड़कों पर यातायात नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाहन मालिकों को नियमों के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करना होगा और अपने वाहनों की जांच निर्धारित मानकों के अनुरूप करवानी होगी। इसके बाद ही उनकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बहाल की जाएगी।
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