शादी का झांसा देकर 4 साल तक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में आज सीकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या एक ने आरोपी राहुल उर्फ ओमप्रकाश को 20 साल कठोर कारावास व 20 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 10 मई 2019 को पीड़िता ने सीकर उद्योग नगर थाने में मामला दर्ज करवाकर बताया कि वह एक निजी कोचिंग में काउंसलर का काम करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात आरोपी राहुल उर्फ ओमप्रकाश से हुई। दोनों में बातचीत होने लगी। राहुल उर्फ ओमप्रकाश भी इसी कोचिंग में पढ़ाता था।
कुछ समय बाद आरोपी ने पीड़िता को मिलने के बहाने बुलाया और पीड़िता को जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद पीड़िता बेहोश हो गई। इस दौरान आरोपी ने महिला के अश्लील फोटो व वीडियो बना लिए। होश में आने पर महिला को दुष्कर्म का पता चला और उसने विरोध किया तो आरोपी महिला को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने लगा। इसके बाद करीब 4 साल तक आरोपी ने पीड़िता के साथ अलग-अलग जगहों पर दुष्कर्म किया। कुछ समय बाद आरोपी ने पीड़िता से शादी करने से इंकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने आज आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि वर्तमान में इस तरह के अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं।
ऐसे में आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है, उसे उसके द्वारा किए गए अपराध की सजा मिलनी चाहिए। विशेष लोग अभियोजक रामावतार शर्मा ने बताया कि आज एडीजे कोर्ट संख्या एक द्वारा दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। आरोपी पीड़िता के साथ एक निजी शिक्षण संस्थान में काम करता था। इसके बाद आरोपी ने नजदीकियां बढ़ाते हुए और शादी का झूठा वादा करते हुए पीड़िता के साथ लगातार 4 साल तक दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना ली। इसके बाद आज अदालत ने तमाम साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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