आयकर विभाग की नई कर व्यवस्था के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री है। अप्रैल 2025 से बड़ी संख्या में करदाता नई कर व्यवस्था का चुनाव कर रहे हैं। नई कर व्यवस्था का चुनाव करने वाले करदाताओं के मन में यह सवाल है कि क्या वे अवकाश यात्रा भत्ता (LTA) कटौती का लाभ प्राप्त कर सकते है? नई कर व्यवस्था में क्या है एलटीए का नियम? इनकम टैक्स एक्ट के नियमों के अनुसार नई कर व्यवस्था के अंतर्गत अवकाश यात्रा भत्ता (LTA) कटौती की छूट नहीं दी जा रही है। यानी यदि कोई करदाता नई कर व्यवस्था का चुनाव करता है तो उसे नियोक्ता से मिलने वाले एलटीए भत्ते पर छूट का लाभ नहीं मिलेगा। क्या एलटीए पर लगेगा टैक्स?जो लोग पुरानी कर व्यवस्था का चुनाव करते हैं उन्हें कर छूट उपलब्ध का लाभ मिल सकता है, लेकिन जो नई कर व्यवस्था का चुनाव करते हैं उनके लिए यह छूट उपलब्ध नहीं है। यदि आपको कॉस्ट-टू-कंपनी के हिस्से के अनुरूप अवकाश यात्रा भत्ता प्राप्त होता है, तो नई कर व्यवस्था का चुनाव करने पर एलटीए पर भी टैक्स लगेगा। कब एलटीए भत्ते पर मिलेगी कर छूट?यदि कर्मचारी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पुरानी कर व्यवस्था का चुनाव करते हैं तो उन्हें नियोक्ता से मिलने वाला एलटीए भत्ते पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। यदि आप पुरानी कर व्यवस्था का चुनाव करते हैं तो आपको एलटीए छूट का दावा करने के लिए यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(5) के अंतर्गत सभी नियमों का पालन किया है। 4 साल में दो बार छूट लीव ट्रैवल एलाउंस पर 4 साल में दो बार छूट प्राप्त की जा सकती है। यह दो ब्लॉक में उपलब्ध होती है। जैसे अभी वर्तमान ब्लाक 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2025 तक का है। इस ब्लॉक में करदाता दो बार लीव ट्रैवल एलायंसेज के लिए टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यानी इसका फायदा यह है कि यदि कोई करदाता पहले ब्लॉक में कर छूट का दावा नहीं कर पा रहा है तो वह एलटीए को अगले ब्लॉक के पहले वर्ष में आगे बढ़ाकर छूट का लाभ ले सकता है। क्या निजी और सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम अलग-अलग?कई लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि क्या अवकाश यात्रा भत्ता से जुड़ी टैक्स छूट के नियम सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग है? इसका जवाब यह है कि निजी या सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए नियम अलग-अलग नहीं है। हालांकि छूट का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है कि कर्मचारियों को नियोक्ता से वेतन के हिस्से के रूप में एलटीए मिला हो। लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को यात्रा से जुड़े सभी बिल और दस्तावेजों नियोक्ता के पास जमा करने होंगे। इस बात का भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह छूट केवल भारत के भीतर की गई यात्राओं के लिए ही उपलब्ध है यदि कर्मचारी अंतरराष्ट्रीय यात्रा करता है तो वह टैक्स छूट का लाभ नहीं ले पाएगा।
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