कई बार कर्मचारी नौकरी तो बदल देते हैं लेकिन पीएफ खाते को ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। तो क्या यदि नए नियोक्ता के पास नया पीएफ अकाउंट ओपन हो गया है तो पुराने पीएफ अकाउंट में लंबे समय तक पड़ा पैसा आपको वापस मिल सकता है? ईपीएफओ का निगम क्या कहता है? यदि आपके पीएफ खाते में 36 महीने यानी लगभग 3 साल तक कोई अंशदान नहीं होता है तो उसे निष्क्रिय मान लिया जाता है।
निष्क्रिय पीएफ अकाउंट का क्या होगा?यदि आपका पीएफ खाते में लगातार 36 महीना तक कोई भी अंशदान नहीं होता है तो उसे निष्क्रिय मान लिया जाता है। ऐसे अकाउंट से बाद में पैसे तो निकाले जा सकते हैं या पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं लेकिन इसमें जमा राशि पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। लेकिन खाते में जमा पैसा सुरक्षित ही रहता है।
क्या पैसा ट्रांसफर हो जाएगा?सवाल यह है कि यदि 3 साल बाद भी पुराने पीएफ खाते से नए पीएफ खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं तो क्या पैसा निकालना संभव है? इसका जवाब है हां, भले ही पीएफ खाता निष्क्रिय हो लेकिन उससे पैसे निकाले जा सकते हैं। हां, अगर अपने सभी कागजी कार्यवाही अच्छे से पूरी नहीं की है तो यह काम आपके लिए सिरदर्द ही जरूर बन जाएगा। पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा इसके लिए ईपीएफओ कार्यालय भी जाना पड़ सकता है।
ब्याज का होगा नुकसानयदि 3 साल तक आपका पीएफ अकाउंट एक्टिव नहीं था तो इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस अवधि के दौरान मिलने वाले ब्याज की आपको हानि हो जाएगी। इसलिए जब भी आप नौकरी बदलते हैं तो तुरंत अपने पीएफ अकाउंट को भी ट्रांसफर करना चाहिए, ताकि आपको ब्याज पूरे अमाउंट पर मिलता रहे।
कैसे ट्रांसफर करें पीएफ खाता?यदि आप अपना पीएफ खाता ट्रांसफर करना चाहते तो इसके लिए एक्टिव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की आवश्यकता होगी। जिसकी केवाईसी अपडेट पूरी होनी चाहिए। अब आपको ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर वन मेंबर वन पीएफ अकाउंट पर क्लिक करके फार्म 13 भरना होगा। इसके बाद पुराने और नए पीएफ अकाउंट के नंबर डालना पड़ेगा। वेरिफिकेशन होने के बाद पुराने पीएफ खाते की राशि नए पीएफ खाते में ट्रांसफर हो जाएगी और आपके पूरे अमाउंट पर ब्याज मिलना भी शुरू हो जाएगा।
निकासी का नियमयदि कोई व्यक्ति पुराने पीएफ खाते की राशि को नए पीएफ खाते में ट्रांसफर नहीं करवाना चाहते हैं यानी यदि वह नई नौकरी नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में वह चाहे तो पैसे निकाल भी सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि 5 साल तक की सेवा नहीं हुई है तो पीएफ खाते से निकासी पर टीडीएस का भुगतान करना पड़ सकता है।
निष्क्रिय पीएफ अकाउंट का क्या होगा?यदि आपका पीएफ खाते में लगातार 36 महीना तक कोई भी अंशदान नहीं होता है तो उसे निष्क्रिय मान लिया जाता है। ऐसे अकाउंट से बाद में पैसे तो निकाले जा सकते हैं या पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं लेकिन इसमें जमा राशि पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। लेकिन खाते में जमा पैसा सुरक्षित ही रहता है।
क्या पैसा ट्रांसफर हो जाएगा?सवाल यह है कि यदि 3 साल बाद भी पुराने पीएफ खाते से नए पीएफ खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं तो क्या पैसा निकालना संभव है? इसका जवाब है हां, भले ही पीएफ खाता निष्क्रिय हो लेकिन उससे पैसे निकाले जा सकते हैं। हां, अगर अपने सभी कागजी कार्यवाही अच्छे से पूरी नहीं की है तो यह काम आपके लिए सिरदर्द ही जरूर बन जाएगा। पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा इसके लिए ईपीएफओ कार्यालय भी जाना पड़ सकता है।
ब्याज का होगा नुकसानयदि 3 साल तक आपका पीएफ अकाउंट एक्टिव नहीं था तो इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस अवधि के दौरान मिलने वाले ब्याज की आपको हानि हो जाएगी। इसलिए जब भी आप नौकरी बदलते हैं तो तुरंत अपने पीएफ अकाउंट को भी ट्रांसफर करना चाहिए, ताकि आपको ब्याज पूरे अमाउंट पर मिलता रहे।
कैसे ट्रांसफर करें पीएफ खाता?यदि आप अपना पीएफ खाता ट्रांसफर करना चाहते तो इसके लिए एक्टिव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की आवश्यकता होगी। जिसकी केवाईसी अपडेट पूरी होनी चाहिए। अब आपको ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर वन मेंबर वन पीएफ अकाउंट पर क्लिक करके फार्म 13 भरना होगा। इसके बाद पुराने और नए पीएफ अकाउंट के नंबर डालना पड़ेगा। वेरिफिकेशन होने के बाद पुराने पीएफ खाते की राशि नए पीएफ खाते में ट्रांसफर हो जाएगी और आपके पूरे अमाउंट पर ब्याज मिलना भी शुरू हो जाएगा।
निकासी का नियमयदि कोई व्यक्ति पुराने पीएफ खाते की राशि को नए पीएफ खाते में ट्रांसफर नहीं करवाना चाहते हैं यानी यदि वह नई नौकरी नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में वह चाहे तो पैसे निकाल भी सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि 5 साल तक की सेवा नहीं हुई है तो पीएफ खाते से निकासी पर टीडीएस का भुगतान करना पड़ सकता है।
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