महाराष्ट्र के कल्याण से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां कपड़े की दुकान में एक युवक ने गुस्से में दुकानदार के सामने 32 हजार रुपये का लहंगा फाड़ दिया. गुस्साए युवक ने दुकान में चाकू निकाला और दुकानदार को धमकाया. इतना ही नहीं उसने फिरौती भी मांगी. ये पूरी घटना कल्याण पश्चिम स्थित ‘कलाक्षेत्र’ नामक फैशन स्टोर में हुई.
यहां 32,000 रुपये का लहंगा वापस न कर पाने से नाराज एक ग्राहक (युवक) दुकान पर आया. फिर चाकू निकालकर लहंगा फाड़ दिया और दुकानदार को धमकी दी. इस घटना को लेकर बाजारपेठ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. कपड़े की दुकान पर ग्राहक और दुकानदार के बीच ये विवाद 19 जुलाई को हुआ.
लहंगा नहीं आया पसंद
दरअसल, कल्याण पश्चिम की निवासी मेघना मखीजा ने अपनी शादी के लिए 17 जून, 2025 को ‘कलाक्षेत्र’ स्टोर से करीब 32,300 का एक लहंगा खरीदा था. घर पहुंचने पर मेघना को वह लहंगा पसंद नहीं आया और उन्होंने दुकानदार को वापस करने के लिए संपर्क किया. दुकानदार ने बताया कि रिटर्न की सुविधा नहीं है, लेकिन उन्होंने मेघना को 31 जुलाई, 2025 तक का समय दिया कि वह उसी कीमत का कोई अन्य सामान खरीद सकती हैं.
दुकान पर जाकर जमकर हंगामा किया
19 जुलाई, 2025 को मेघना लहंगा वापस करने दुकान पर पहुंचीं. दुकानदार ने एक बार फिर नियमों को स्पष्ट करते हुए कहा कि लहंगा वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके बदले उसी कीमत का कोई और वस्त्र लिया जा सकता है. उस समय मामला शांत हो गया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद, मेघना के मंगेतर सुमित सयानी दुकान पर पहुंचा. मामूली बात पर दुकानदार से उसकी बहस हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि सुमित ने अचानक अपनी जेब से चाकू निकाला और दुकान के बीचो-बीच उस 32,300 के लहंगे को फाड़ डाला.
इतना ही नहीं, सुमित ने दुकानदार को धमकी दी, “इसी लहंगे की तरह ही तुमको भी फाड़ डालूंगा!” इसके बाद उसने 3 लाख की फिरौती भी मांगी और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए, तो दुकान की सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ा देगा. इस धमकी और तोड़फोड़ से घबराए दुकानदार प्रवीण समतानी ने तुरंत कल्याण के बाजारपेठ पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.
इन धाराओं में केस दर्ज
इस घटना से दुकानदार प्रवीण समतानी और उनके कर्मचारियों में डर का माहौल है. वहीं घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सुमित के खिलाफ भारतीय न्याय सहिंता धारा 352, 324(5), 351(3), 425 और मुंबई पुलिस एक्ट की धारा 37(1), 135 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस घटना को लेकर आगे की जांच कर रही है.
संदीप सिंह की रिपोर्ट
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