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जम्मू-कश्मीर: आतंकवाद से जुड़े मामले में मियां अब्दुल कयूम की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

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श्रीनगर, 12 नवंबर . केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर Police ने आतंकवाद से जुड़े मामले में मियां अब्दुल कयूम की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है.

यह कार्रवाई उन पर लगे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने और India के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोपों के चलते की गई है. मियां कयूम को 31 दिसंबर 2009 को शहीदगंज Police थाना में दर्ज एक First Information Report के तहत आरोपी बनाया गया था, जिसमें उन्हें कश्मीर में Pakistan समर्थित अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया था.

सूत्रों के अनुसार, 31 दिसंबर 2009 को होटल जहांगीर, श्रीनगर में एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष फिरोज अहमद खान और अन्य अलगाववादी नेताओं ने India विरोधी भाषण दिए थे. इस सेमिनार में आसिया अंद्राबी, शब्बीर अहमद नजर, और मियां अब्दुल कयूम जैसे प्रमुख अलगाववादी नेताओं ने कश्मीर का भविष्य Pakistan से जोड़ने और जम्मू-कश्मीर में इस्लामी कानून लागू करने की बात की. उनके भाषणों और नारेबाजी ने उपस्थित भीड़ को India की अखंडता के खिलाफ उकसाया और कश्मीर को India से अलग करने की अपील की.

इस घटना के बाद शहीदगंज Police थाने में First Information Report दर्ज की गई थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 120, 120-बी, 121, 153-ए और यूएपीए की धारा 13 के तहत आरोप लगाए गए थे. मामले की जांच के दौरान Police ने मियां कयूम के घर पर छापेमारी की, जहां से प्रतिबंधित साहित्य, हिज्बुल मुजाहिदीन के लेटरहेड, एक प्रेस नोट और उर्दू में एक आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किया गया. इन दस्तावेजों में कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की सामग्री थी.

Police ने इस संबंध में मियां कयूम और अन्य आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 38 और 39 के तहत कार्रवाई की है.

इसके साथ ही श्रीनगर Police ने Wednesday को शहर भर में प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आतंकवादी सहयोगियों और ओवर-ग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने और जम्मू-कश्मीर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है. Police अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की छापेमारी और कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश है.

एसएके/डीकेपी

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