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गोवा में विधवाओं को मिलेगी चार हजार रुपए मासिक सहायता राशि

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गोवा, 2 जुलाई . गोवा सरकार ने विधवाओं के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. समाज कल्याण विभाग अब 21 वर्ष से कम उम्र के सबसे छोटे बच्चे वाली विधवाओं को चार हजार रुपए की मासिक सहायता प्रदान करेगा. सरकार की इस पहल से विधवाओं और उनके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी.

यह राशि गृह आधार योजना के तहत 1,500 रुपए और विधवा पेंशन के रूप में 2,500 रुपए के रूप में दी जाएगी.

इसके अलावा, सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल भी लांच किया गया है. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी छात्रों को सिंगल पोर्टल के तहत आवेदन करना है. केजी (किंडरगार्टन) से लेकर पीजी (पोस्ट ग्रेजुएशन) तक स्कॉलरशिप के लिए योग्य छात्रों के खातों में इसकी राशि 15 दिन के भीतर जमा हो जाएगी.

मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह आधार योजना का लाभ वर्तमान में 2,049 लाभार्थी उठा रहे हैं.

उन्होंने कहा, “विधवाओं को गृह आधार योजना को रद्द करने की आवश्यकता नहीं होगी. विधवा सहायता योजना के लिए स्वीकृति के दिन गृह आधार अपने आप बंद हो जाएगा. इसके बाद, विधवाएं सीधे समाज कल्याण विभाग में 2,500 रुपए की पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं. यदि उनका कोई बच्चा 21 वर्ष से कम उम्र का है, तो गृह आधार के तहत अतिरिक्त सहायता तब तक मिलती रहेगी, जब तक बच्चा 21 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता. इस तरह, कुल मिलाकर उन्हें 4,000 रुपए प्रति माह प्राप्त होंगे.”

यह पहल विधवाओं और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. मुख्यमंत्री ने इस योजना को लागू करने में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए विभाग को निर्देश दिए हैं. सरकार का यह कदम न केवल विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, बल्कि उनके बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित करने में मदद करेगा.

एएसएच/एकेजे

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