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जीएसटी दरों में बढ़ोतरी: 22 सितंबर से कोल्ड ड्रिंक और गैर-अल्कोहल पेय होंगे महंगे

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नई दिल्ली, 04 सितंबर (Udaipur Kiran News). जीएसटी परिषद ने माल एवं सेवा कर (GST) ढांचे में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है. इसके तहत कोका-कोला और पेप्सी जैसे लोकप्रिय शीतल पेय सहित कई गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ अब महंगे हो जाएंगे. परिषद ने कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर जीएसटी दर 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने का फैसला लिया है. यह नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बदलाव की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि फलों से बने पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर भी टैक्स दर 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी गई है.

सीतारमण ने कहा कि जीएसटी की नई दरों से कोल्ड ड्रिंक और अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ महंगे हो जाएंगे. इन उत्पादों पर जीएसटी की मौजूदा दर 18 फीसदी से सीधे 40 फीसदी कर दी गई है. इसके अलावा, अतिरिक्त चीनी या अन्य मिठास एवं फ्लेवर युक्त सभी उत्पादों पर भी टैक्स दर 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी गई है.

हालांकि, फलों के गूदे या रस आधारित पेय (फलों के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय को छोड़कर) पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर केवल 5 फीसदी कर दी गई है. इससे इस श्रेणी के उत्पाद पहले से सस्ते हो जाएंगे.

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