New Delhi, 21 अगस्त . दिल्ली में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर दायर एक नई अर्जी पर Supreme court ने जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. यह अर्जी आवारा कुत्तों को उठाने को लेकर एमसीडी की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के खिलाफ दाखिल की गई थी.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने इस मामले में कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की. वकील का कहना था कि एमसीडी ने बिना Supreme court के आदेश का इंतजार किए आवारा कुत्तों को उठाने और शेल्टर होम में रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
कोर्ट में दायर नई अर्जी में यह तर्क दिया गया है कि Supreme court की तीन जजों की बेंच को अभी यह तय करना है कि दो जजों की बेंच द्वारा दिए गए आदेश ‘जिसमें आवारा कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया गया था’ को बरकरार रखा जाए या नहीं. ऐसे में एमसीडी का नोटिफिकेशन न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है. हालांकि, Supreme court ने इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग ठुकरा दी.
बता दें कि 11 अगस्त को Supreme court में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजा जाए और उन्हें सड़कों पर वापस न छोड़ा जाए. कोर्ट ने नगर निगमों को वैक्सीनेशन और शेल्टर बनाने के भी निर्देश दिए.
Supreme court ने अपने फैसले में साफ कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के हर इलाके से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू किया जाए और उन्हें किसी अन्य सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए. इस प्रक्रिया में किसी भी संगठन या व्यक्ति की ओर से बाधा डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में रुकावट डालता है, तो उसे कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं.
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पीएसके
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