New Delhi, 8 अगस्त . केंद्र सरकार ने इमरजेंसी इस्तेमाल की चार दवाओं और 37 एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवाओं के अधिकतम मूल्य तय कर दिए हैं.
ये कीमतें राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा तय की गई हैं और ये दवाएं संक्रमण, हृदय रोग और सूजन से लेकर मधुमेह और विटामिन की कमी के इलाज के लिए हैं.
एनपीपीए ने कहा, “ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों प्रकार की दवाओं को सीलिंग प्राइस (जीएसटी सहित) से अधिक कीमत पर बेचने वाले निर्माता कीमतों में संशोधन करेंगे, जो सीलिंग प्राइस से अधिक नहीं होगी.”
हालांकि, एनपीपीए ने कहा कि जिन निर्माताओं का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) सीलिंग प्राइस से कम है, वे मौजूदा एमआरपी को बनाए रखेंगे.
इमरजेंसी इस्तेमाल की इन दवाओं में इप्राट्रोपियम शामिल है, जिसका उपयोग क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से पीड़ित लोगों में वीजिंग, सांस लेने में तकलीफ, खांसी और सीने में जकड़न को रोकने के लिए किया जाता है. इसका सीलिंग प्राइस 2.96 रुपए प्रति मिलीलीटर तय किया गया था.
सोडियम नाइट्रोप्रसाइड की कीमत 28.99 रुपये प्रति मिलीलीटर तय की गई थी, जिसका उपयोग उच्च रक्तचाप की आपात स्थितियों में रक्तचाप को तेजी से कम करने, सर्जरी के दौरान रक्तस्राव को कम करने और तीव्र हृदय विफलता के मामलों में किया जाता है. डिल्टियाजेम की कीमत 26.72 रुपए प्रति कैप्सूल तय की गई थी, जिसका इस्तेमाल उच्च रक्तचाप और सीने में दर्द के इलाज में किया जाता है.
इसके अलावा, पोविडोन आयोडीन की कीमत 6.26 रुपए प्रति ग्राम तय की गई थी, जिसका इस्तेमाल सर्जरी से पहले और बाद में त्वचा कीटाणुशोधन और मामूली घावों की देखभाल के लिए किया जाता है.
जिन अन्य दवाओं की कीमतों में कटौती की गई है उनमें पैरासिटामोल, एटोरवास्टेटिन, एमोक्सिसिलिन और मेटफॉर्मिन शामिल हैं.
प्रभावित दवाओं में एसिक्लोफेनाक, पैरासिटामोल और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन का मिश्रण शामिल है, जिसका इस्तेमाल सूजनरोधी और हृदय संबंधी दवा के रूप में किया जाता है, जो एटोरवास्टेटिन 40 मिलीग्राम और क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम के संयोजन के रूप में आता है.
एनपीपीए के अनुसार, अधिसूचित कीमतें जीएसटी-मुक्त हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त शुल्क भी लिया जा सकता है.
एनपीपीए ने खुदरा विक्रेताओं और डीलरों से नई कीमतें प्रमुखता से प्रदर्शित करने को भी कहा है और कहा है कि नई दरों का पालन न करने पर डीपीसीओ और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडनीय अपराध होगा. इसमें ब्याज सहित अतिरिक्त वसूली गई राशि की वसूली भी शामिल होगी.
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एसकेटी/
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