New Delhi, 17 अक्टूबर . राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने विशाखापत्तनम नौसेना जासूसी मामले में दो और आरोपियों को सजा सुनाई है, जिससे अब तक कुल दोषसिद्धि चार हो गई है.
आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम की विशेष अदालत ने Mumbai निवासी मोहम्मद हारून हाजी अब्दुल रहमान लकड़ावाला को यूए(पी) अधिनियम की धारा 17 और 18 के तहत साढ़े पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है. Gujarat के गोधरा निवासी इमरान याकूब गितेली को भी इन्हीं अपराधों के लिए 6 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. आरोपियों पर 5000-5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना न चुकाने पर उन्हें एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा.
यह मामला देश में सक्रिय विदेशी जासूसों-एजेंटों द्वारा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और भारतीय नौसेना प्रतिष्ठानों पर की गई जासूसी गतिविधियों से संबंधित है. एनआईए ने लकड़ावाला को मई 2020 में और गितेली को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था. उन्हें उनके संबंधित गृह राज्यों से पकड़ा गया.
दोनों आरोपी विदेशी खुफिया एजेंसियों के एजेंट पाए गए और India में जासूसी गतिविधियों में शामिल थे, जिससे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा था. ये लोग व्हाट्सएप के जरिए Pakistanी जासूसों-एजेंटों के नियमित संपर्क में थे.
दोनों के Pakistan में रिश्तेदार थे और पड़ोसी देश की यात्राओं के दौरान वे पाक खुफिया एजेंसियों के संपर्क में आए थे.
जांच में पता चला कि वे गैरकानूनी चैनलों के माध्यम से Pakistan के साथ अवैध कपड़ों और अन्य कई व्यवसायों में लगे हुए थे. आरोपियों ने Pakistanी एजेंटों के निर्देश पर Mumbai और गोधरा से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर पॉइंट्स ऑफ सेल (पीओएस) और अन्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आरोपी नौसेना कर्मियों के खातों में विभिन्न राशियां जमा की थीं.
एनआईए, जिसने दिसंबर 2019 में काउंटर इंटेलिजेंस Police स्टेशन, खुफिया विभाग, आंध्र प्रदेश Police, विजयवाड़ा से जांच का कार्यभार संभाला था, ने जांच के दौरान 11 नौसेना कर्मियों सहित कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जून 2020 में एजेंसी ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसके बाद मार्च 2021 में 1 आरोपी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था.
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डीकेपी/
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