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कर्नाटक : नाबालिग को बाइक देना पड़ा भारी, वाहन मालिक को हुई जेल

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तुमकुरु, 2 जुलाई . कर्नाटक के तुमकुरु में नाबालिग को बाइक देना वाहन मालिक को भारी पड़ गया. वाहन मालिक को इसकी सजा भुगतनी पड़ गई. नाबालिग को बाइक चलाने की अनुमति देने पर वाहन मालिक पर तीस हजार रुपये के जुर्माने के साथ एक दिन की जेल की सजा हो गई.

दरअसल, नाबालिग से बाइक चलाने के दौरान सड़क दुर्घटना हो गई. इस मामले को लेकर पुलिस स्‍टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी. बाद में पुलिस ने वाहन मालिक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया.

गुब्बी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सजा और जुर्माना लगाया है.

बता दें कि यह घटना 31 अक्टूबर, 2024 की रात को हुई, जब एक नाबालिग लड़का गुब्बी-अरसीकेरे रोड पर बाइक चला रहा था. इस दौरान बाइक सड़क किनारे मिट्टी के टीले से टकरा गई, जिससे दुर्घटना हो गई.

इस घटना के बाद, दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी प्रह्लाद शंकर ने गुब्बी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को गाड़ी चलाने की अनुमति देने के लिए वाहन मालिक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. गुब्बी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वाहन मालिक को दोषी माना और एक दिन का कारावास और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

कर्नाटक में बिना ड्राइविंग लाइसेंस और 18 साल से कम उम्र के बाइक चलाने वाले युवकों की संख्या बढ़ रही है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है. इस निर्णय को कम उम्र के व्यक्तियों को वाहन चलाने की अनुमति देने के विरुद्ध एक कड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है.

उल्‍लेखनीय है कि पिछले साल कर्नाटक के शिवमोगा कोर्ट ने 17 साल के नाबालिग बेटे को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया वाहन देने वाली मां पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.

एएसएच/जीकेटी

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