New Delhi, 15 अक्टूबर . कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने Wednesday को कहा कि कर्मचारी अपनी भविष्य निधि से 100 प्रतिशत राशि निकाल पाएंगे और साथ ही उन दावों को खारिज किया, जिनमें निकासी पर 75 प्रतिशत की सीमा होने का दावा किया गया था.
इस नियम के बारे में विस्तार से बताते हुए ईपीएफओ ने कहा कि नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद कोई भी कर्मचारी 75 प्रतिशत राशि निकाल सकता है और एक साल बेरोजगार रहने के बाद पूरी राशि को निकाला जा सकता है.
ईपीएफओ ने आगे कहा कि कर्मचारी अब शादी और घर आदि के लिए एक-एक साल के अंतराल पर भविष्य निधि से पैसे निकाल सकेंगे. पहले यह सीमा 5-7 वर्ष की थी.
ईपीएफओ की ओर से कहा गया कि अभी तक 13 अलग-अलग कैटेगरी थीं और उनमें अनगिनत नियम थे, जिसके कारण लोगों के क्लेम रिजेक्ट होते हैं. अब इन सभी नियमों को आसान बनाकर एक यूनिफॉर्म प्रावधान बना दिया गया है, जिससे पैसे बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के आसानी से निकाले जा सकते हैं.
Governmentी एजेंसी ने आगे कहा कि भविष्य निधि से बार-बार निकासी करने से सर्विस में ब्रेक आता था और बहुत सारे पेंशन के मामले इस वजह से रिजेक्ट हो जाते थे. ऐसे में फाइनल सेटलमेंट के समय पर कर्मचारी के लिए बहुत कम पैसा मिलता था.
नए नियम यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारी की सर्विस नियमित बनी रहे और फाइनल पीएफ सेटमेंट के समय राशि अधिक रहे और कर्मचारी को कोई समस्या न आए.
ईपीएफओ ने बताया कि नए नियमों के तहत शिक्षा या बेरोजगारी के लिए भी निकासी की सीमा को लचीला बनाया गया है और किसी विशेष स्थिति में बिना किसी सवाल या जवाब के साल में 2 बार निकासी के लिए पात्र पूरी राशि को निकाला जा सकता है.
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एबीएस/
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