Bhopal , 27 अक्टूबर . Madhya Pradesh में सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज दिए जाने का आदेश राज्य Government की ओर से जारी कर दिया गया है. राज्य में मोहन यादव के नेतृत्व वाली Government की पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था कि किसानों को जीरो प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाने वाला कर्ज आगे भी जारी रहेगा.
राज्य शासन ने वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना को निरंतर रखने का निर्णय लिया है. इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी किया है.
जारी आदेशानुसार, खरीफ 2025 सीजन के लिए देय तिथि 28 मार्च 2026 तथा रबी 2025-26 सीजन के लिए देय तिथि 15 जून 2026 नीयत की गई है. राज्य शासन द्वारा अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों को गत वर्ष के समान 1.5 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित देय तिथि तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप (अतिरिक्त ब्याज अनुदान) दिया जाएगा.
दरअसल, राज्य में भाजपा की Government के शासनकाल में ही वर्ष 2011 में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज देने की योजना अमल में लाई गई थी और यह योजना निरंतर जारी है. Government ने फिर इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है. यह योजना किसानों के लिए बड़ी मददगार है, क्योंकि किसान कर्ज के चलते सूदखोरों के चक्कर में फंस जाते हैं और उन्हें भारी ब्याज उन्हें चुकाना होता है.
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एसएनपी/डीकेपी
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