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RTE Rules- क्या आप RTE के तहत कराना चाहते हैं बच्चे का स्कूल में एडमिशन, जानिए इससे जुड़ा नियम

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By Jitendra Jangid- दोस्तो दुनिया के प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन कई बार पैसों की कमी से ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं हैं, क्योंकि सरकार EWS श्रेणी में आने वाले बच्चों को RTE के तहत महंगे स्कूलों में एडमिशन दे रहा हैं, जिसका ताजा उदाहरण मुरादाबाद में एक छोटी बच्ची को शहर के सबसे महंगे प्राइवेट स्कूल में बिना किसी फीस के दाखिला मिल गया, अब पूरे देश में एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है: क्या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के बच्चे महंगे प्राइवेट स्कूलों में मुफ़्त में पढ़ सकते हैं, आइए जानते है इसके बारे में पूरी डिटेल्स-

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इसका जवाब है हाँ - कुछ शर्तों के तहत, और यह सब शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के ज़रिए संभव हुआ है।

यह क्यों मायने रखता है

देश के हर जिले में प्राइवेट स्कूल तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो प्रीमियम लागत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। हर माता-पिता अपने बच्चों को इन संस्थानों में भेजने का सपना देखते हैं, लेकिन अक्सर ऊंची फीस के कारण यह सब अफोर्ड नहीं किया जा सकता।

लेकिन ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि एक कानूनी प्रावधान है जो EWS पृष्ठभूमि के बच्चों को इन स्कूलों में मुफ़्त शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देता है।

RTE क्या है और यह कैसे मदद करता है?

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के अनुसार निजी स्कूलों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) में 25% सीटें EWS और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं।

निजी स्कूलों के लिए RTE के मुख्य प्रावधान:

निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटें EWS बच्चों के लिए आरक्षित हैं।

कक्षा 1 (या जहाँ लागू हो, प्री-प्राइमरी) में निःशुल्क प्रवेश।

कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा।

सरकार इन छात्रों की फीस स्कूल को वापस करती है।

पात्रता पूरी होने पर कोई भी निजी स्कूल प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता।

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निःशुल्क प्रवेश के लिए पात्रता

अखिल भारतीय अभिभावक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक अग्रवाल के अनुसार:

बच्चे की आयु 6 से 14 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

माता-पिता के पास वैध EWS प्रमाणपत्र होना चाहिए।

स्कूल को RTE प्रवेश स्वीकार करना चाहिए और 25% कोटे के तहत रिक्त सीटें होनी चाहिए।

अगर ये शर्तें पूरी होती हैं, तो निजी स्कूल कानूनी तौर पर एडमिशन देने के लिए बाध्य हैं और अभिभावकों को सरकारी स्कूल चुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

कक्षा 8 से आगे की शिक्षा के बारे में क्या?

वर्तमान में, RTE अधिनियम केवल कक्षा 8 तक ही निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करता है। हालाँकि:

दिल्ली में, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, सरकारी भूमि पर बने निजी स्कूलों को EWS छात्रों को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

अन्य राज्यों को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है, लेकिन यह स्थानीय सरकार की नीति पर निर्भर करता है।

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