Will Schools be Closed in Delhi NCR: दिल्ली-NCR में इस समय प्रदूषण बढ़ गया है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स ( AQI ) बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। AQI का लेवल 420 से ऊपर जाने पर दिल्ली प्रशासन ने राजधानी और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया है। इसके चलते दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कक्षा 5 तक की क्लाॅसेज को हाइब्रिड मोड में किया गया है। इसका मतलब है कि क्लाॅसेज ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में होंगी।
बाहरी गतिविधियां पहले ही थीं स्थगितबढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों ने पहले ही सुबह की प्रार्थना सभाएं और खेल के मैदान आदि गतिविधियां स्थगित कर दी थीं। बाद में अब पढ़ाई को हाईब्रिड मोड में करने का फैसला लिया गया है। हालांकि, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में अभी तक अपडेट बाकी है। वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद यह निर्णय लिया गया है। छात्रों और उनके अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट के लिए स्कूल प्रशासन के संपर्क में रहें।
क्या कहता है नियम? CAQM ने कहा है कि ग्रैप चरण 3 लागू होने के बाद, राज्य सरकारें स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर सहित एकेडमिक इंस्टिट्यूट बंद करने की घोषणा पर विचार कर सकती हैं। हालांकि, ग्रैप चरण 3 के तहत शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना अनिवार्य नहीं है। दिशानिर्देशों में दिल्ली-एनसीआर में कक्षा 5 तक के स्कूलों को 'हाइब्रिड' तरीके से पढ़ाई कराने की सलाह दी गई है। पिछले साल यानी 2024 में ग्रैप-3 को 13 नवंबर को लागू किया गया था और प्रतिबंध लगाए गए थे।
क्या है GRAP-3? GRAP को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बनाया गया है और इसे गंभीरता के चार चरणों में विभाजित किया गया है। GRAP चरण 3 के प्रतिबंध तब लागू होते हैं जब AQI का स्तर 401 से 450 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाता है। GRAP चरण 3 में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सभी पुराने चार पहिया वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है।
बाहरी गतिविधियां पहले ही थीं स्थगितबढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों ने पहले ही सुबह की प्रार्थना सभाएं और खेल के मैदान आदि गतिविधियां स्थगित कर दी थीं। बाद में अब पढ़ाई को हाईब्रिड मोड में करने का फैसला लिया गया है। हालांकि, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में अभी तक अपडेट बाकी है। वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद यह निर्णय लिया गया है। छात्रों और उनके अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट के लिए स्कूल प्रशासन के संपर्क में रहें।
क्या कहता है नियम? CAQM ने कहा है कि ग्रैप चरण 3 लागू होने के बाद, राज्य सरकारें स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर सहित एकेडमिक इंस्टिट्यूट बंद करने की घोषणा पर विचार कर सकती हैं। हालांकि, ग्रैप चरण 3 के तहत शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना अनिवार्य नहीं है। दिशानिर्देशों में दिल्ली-एनसीआर में कक्षा 5 तक के स्कूलों को 'हाइब्रिड' तरीके से पढ़ाई कराने की सलाह दी गई है। पिछले साल यानी 2024 में ग्रैप-3 को 13 नवंबर को लागू किया गया था और प्रतिबंध लगाए गए थे।
क्या है GRAP-3? GRAP को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बनाया गया है और इसे गंभीरता के चार चरणों में विभाजित किया गया है। GRAP चरण 3 के प्रतिबंध तब लागू होते हैं जब AQI का स्तर 401 से 450 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाता है। GRAP चरण 3 में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सभी पुराने चार पहिया वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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