पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए कार्मिकों के रवाना होने के साथ ही सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और मतदाता पर्चियों का वितरण लगभग पूरा हो गया है। जिन मतदाताओं के पास अपना मतदाता पहचान पत्र नहीं है या खो गया है, चुनाव आयोग ने पुष्टि की है कि वे अभी भी अपना वोट डाल सकते हैं। आयोग द्वारा अनुमोदित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग करके ऐसा किया जा सकता है। बिहार में, जहां- जहां 6 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। मतदाता अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए इन वैकल्पिक पहचान पत्रों का उपयोग कर सकते हैं।
वैकल्पिक व्यवस्था
वोटरों को चुनाव आयोग ने सलाह दी है कि वोटर आईडी कार्ड नहीं रहने पर वे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जारी), ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत के महापंजीयक द्वारा जारी), भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र (केंद्र/राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया), आधिकारिक पहचान पत्र (सांसदों, विधायकों और एमएलसी को जारी), विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी) इन दस्तावेजों के साथ मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाल सकते हैं।
यहां करें शिकायत
चुनाव संबंधी किसी भी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 उपलब्ध है और यह 24 घंटे चालू रहेगा। आयोग ने मतदाता पहचान पत्रों से संबंधित शिकायतों और सहायता के लिए एक टोल-फ्री नंबर भी उपलब्ध कराया है। वोटरों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करने पर इस टॉल फ्री नंबर पर संपर्क करना होगा। वे आयोग को अपनी परेशानी साझा कर सकते हैं। उसके अलावा उन्हें 24 घंटे उस पर बातचीत करने की आजादी होगी। आराम से वे अपनी शिकात दे सकते हैं। ध्यान रहे कि चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड नहीं रहने वाले वोटरों को निर्देश दिया है कि वे आराम से अन्य दस्तावेजों को लेकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं।
वैकल्पिक व्यवस्था
वोटरों को चुनाव आयोग ने सलाह दी है कि वोटर आईडी कार्ड नहीं रहने पर वे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जारी), ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत के महापंजीयक द्वारा जारी), भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र (केंद्र/राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया), आधिकारिक पहचान पत्र (सांसदों, विधायकों और एमएलसी को जारी), विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी) इन दस्तावेजों के साथ मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाल सकते हैं।
यहां करें शिकायत
चुनाव संबंधी किसी भी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 उपलब्ध है और यह 24 घंटे चालू रहेगा। आयोग ने मतदाता पहचान पत्रों से संबंधित शिकायतों और सहायता के लिए एक टोल-फ्री नंबर भी उपलब्ध कराया है। वोटरों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करने पर इस टॉल फ्री नंबर पर संपर्क करना होगा। वे आयोग को अपनी परेशानी साझा कर सकते हैं। उसके अलावा उन्हें 24 घंटे उस पर बातचीत करने की आजादी होगी। आराम से वे अपनी शिकात दे सकते हैं। ध्यान रहे कि चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड नहीं रहने वाले वोटरों को निर्देश दिया है कि वे आराम से अन्य दस्तावेजों को लेकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं।
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