नई दिल्लीः दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में तीस हजारी कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने तिहाड़ जेल के प्रशासन से आरोपी राजेश भाई खीमजी की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। दरअसल, आरोपी राजेश ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उसे आंखों की रोशनी से जुड़ी परेशानी और लगातार सिरदर्द की समस्या हो रही है इसलिए उसका उचित इलाज कराया जाए।   
   
अगली सुनवाई 1 नवंबर को इस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि आरोपी की सेहत से जुड़ी रिपोर्ट अगली सुनवाई में सामने रखी जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों, राजेश भाई खीमजी और सैयद तसहीन रजा को चार्जशीट की कॉपी भी दी है। कोर्ट ने यह मामला दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध किया है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आरोपियों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला करने का आरोप है। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को करेगा।
     
'जन सुनवाई' के दौरान किया गया था हमला20 अगस्त को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सिविल लाइंस स्थित आवास में 'जन सुनवाई' के दौरान हमला किया गया था। मुख्य हमलावर की पहचान गुजरात के राजकोट के रहने वाले 41 साल के ऑटो रिक्शा ड्राइवर राजेश भाई खीमजी भाई सकारिया के रूप में हुई थी। घटना के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश भाई खीमजी के करीबी सहयोगी तहसीन सैयद को भी गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने राजेश के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसमें उस पर बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास), धारा 132 (लोक सेवक के काम में बाधा डालना) और धारा 221 (सरकारी कर्तव्यों में बाधा डालना) के तहत आरोप लगाए गए थे।
  
अगली सुनवाई 1 नवंबर को इस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि आरोपी की सेहत से जुड़ी रिपोर्ट अगली सुनवाई में सामने रखी जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों, राजेश भाई खीमजी और सैयद तसहीन रजा को चार्जशीट की कॉपी भी दी है। कोर्ट ने यह मामला दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध किया है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आरोपियों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला करने का आरोप है। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को करेगा।
'जन सुनवाई' के दौरान किया गया था हमला20 अगस्त को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सिविल लाइंस स्थित आवास में 'जन सुनवाई' के दौरान हमला किया गया था। मुख्य हमलावर की पहचान गुजरात के राजकोट के रहने वाले 41 साल के ऑटो रिक्शा ड्राइवर राजेश भाई खीमजी भाई सकारिया के रूप में हुई थी। घटना के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश भाई खीमजी के करीबी सहयोगी तहसीन सैयद को भी गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने राजेश के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसमें उस पर बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास), धारा 132 (लोक सेवक के काम में बाधा डालना) और धारा 221 (सरकारी कर्तव्यों में बाधा डालना) के तहत आरोप लगाए गए थे।
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