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हिस्ट्रीशीटर नारायण सिंह का '302' वाला दहशत भरा खेल, अपराध की कमाई से खरीदी गाड़ी होगी कुर्क

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उदयपुर: उदयपुर कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर नारायण सिंह की अपराध की कमाई से खरीदी गई काली स्कॉर्पियो गाड़ी को कुर्क करने का सनसनीखेज आदेश जारी किया है। मावली एडिशनल एसपी मनीष कुमार ने बताया कि नारायण सिंह एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, फायरिंग, अपहरण, फिरौती मांगना और शराब तस्करी जैसे करीब 15 मामले दर्ज हैं।



'302' नंबर से फैलाता था दहशतपुलिस के अनुसार, नारायण सिंह ने अपराध से कमाए गए अवैध धन से स्कॉर्पियो खरीदी थी, जिसका नंबर जानबूझकर 302 (आईपीसी की हत्या की धारा) रखा गया था। इस गाड़ी का उपयोग वह हत्या का प्रयास, फायरिंग और मारपीट कर फिरौती मांगने जैसे संगीन अपराधों में करता था। न केवल गाड़ी, बल्कि उसने अपने मोबाइल नंबर और इंस्टाग्राम आईडी में भी '302' नंबर का इस्तेमाल कर आमजन में भय का माहौल बनाए रखा।



पुलिस की कोर्ट में दलील, मिला कुर्की का आदेशपुलिस ने नारायण सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए 16 मई 2025 को कोर्ट में इस्तगासा पेश किया था। इसमें बताया गया कि अपराध से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई इस स्कॉर्पियो को कुर्क किया जाए। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार को स्कॉर्पियो की कुर्की के आदेश जारी कर दिए। एएसपी मनीष कुमार ने खुलासा किया कि नारायण सिंह 2010 से लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय है। वह अपने साथियों के साथ मिलकर अपराध करता है और अवैध संपत्ति अर्जित करता है। उसकी आय का कोई वैध स्रोत नहीं है। हाल ही में उसे शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद भी उसकी गतिविधियां संदिग्ध बनी हुई हैं।



'302' का दहशत भरा खेलनारायण सिंह ने न केवल अपनी गाड़ी, बल्कि मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी '302' नंबर का इस्तेमाल कर लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि यह उसकी अपराधी मानसिकता और दहशत फैलाने की रणनीति का हिस्सा था। इस कुर्की के आदेश के बाद पुलिस ने नारायण सिंह और उसके सहयोगियों पर और सख्ती करने की योजना बनाई है। यह कार्रवाई न केवल अपराधियों के लिए एक चेतावनी है, बल्कि आमजन में सुरक्षा का भरोसा भी जगाती है। कोर्ट का यह फैसला उदयपुर में अपराध के खिलाफ एक बड़ी जीत माना जा रहा है।

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