श्रीनगर: पहलगाम टेरर अटैक को लेकर श्रीनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शनिवार को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादी समूह 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (टीआरएफ) के संस्थापक सज्जाद गुल की दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी। सज्जाद पर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का आरोप है। इसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय टट्टूवाला मारा गया था। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने रोज एवेन्यू, एचएमटी में स्थित 15 मरला जमीन (सर्वे संख्या 43 मिनट, एस्टेट खुशीपोरा) पर बने एक तीन मंजिला आवासीय मकान को कुर्क किया है।
कितने करोड़ की संपत्ति कुर्क
राजस्व रिकॉर्ड और तहसीलदार सेंट्रल श्रीनगर के अनुसार, लगभग 2 करोड़ रुपये मूल्य की यह संपत्ति गुलाम मोहम्मद शेख, पुत्र ख्वाजा अनवर शेख, नामित आतंकवादी सज्जाद अहमद शेख उर्फ सज्जाद गुल के पिता के नाम दर्ज है। लिस प्रवक्ता ने बताया कि कुर्की की कार्रवाई पुलिस स्टेशन परिमपोरा में दर्ज एफआईआर के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 25 के तहत शुरू की गई थी। जो अधिकारियों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की गई या इस्तेमाल की जाने वाली संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार देती है।
सज्जाद पर क्या आरोप?
यह कार्रवाई संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि हालांकि संपत्ति आतंकवादी के पिता के नाम पर पंजीकृत है, लेकिन जांच से पता चला है कि सज्जाद गुल इसमें एक सक्रिय हितधारक है। उन्होंने कहा कि सज्जाद आतंकवाद को बढ़ावा देने, राष्ट्र-विरोधी प्रचार करने और अलग-अलग ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने में शामिल रहा है।
पुलिस कार्रवाई ने दिया बड़ा संदेश
पुलिस के अनुसार, यह कुर्की श्रीनगर पुलिस की आतंकवाद के वित्तीय, रसद और संचालन नेटवर्क को ध्वस्त करने की चल रही रणनीति का हिस्सा है। इसमें उनके सीमा पार प्रायोजक और समर्थक भी शामिल हैं। पुलिस ने आगे कहा कि यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश देती है कि आतंकवाद को सहायता देने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को सख्त कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। इसमें अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करना भी शामिल है। टीआरएफ अनुच्छेद 370 के बाद अस्तित्व में आया। पुलिस के अनुसार यह 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले सहित कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है।
कितने करोड़ की संपत्ति कुर्क
राजस्व रिकॉर्ड और तहसीलदार सेंट्रल श्रीनगर के अनुसार, लगभग 2 करोड़ रुपये मूल्य की यह संपत्ति गुलाम मोहम्मद शेख, पुत्र ख्वाजा अनवर शेख, नामित आतंकवादी सज्जाद अहमद शेख उर्फ सज्जाद गुल के पिता के नाम दर्ज है। लिस प्रवक्ता ने बताया कि कुर्की की कार्रवाई पुलिस स्टेशन परिमपोरा में दर्ज एफआईआर के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 25 के तहत शुरू की गई थी। जो अधिकारियों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की गई या इस्तेमाल की जाने वाली संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार देती है।
सज्जाद पर क्या आरोप?
यह कार्रवाई संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि हालांकि संपत्ति आतंकवादी के पिता के नाम पर पंजीकृत है, लेकिन जांच से पता चला है कि सज्जाद गुल इसमें एक सक्रिय हितधारक है। उन्होंने कहा कि सज्जाद आतंकवाद को बढ़ावा देने, राष्ट्र-विरोधी प्रचार करने और अलग-अलग ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने में शामिल रहा है।
पुलिस कार्रवाई ने दिया बड़ा संदेश
पुलिस के अनुसार, यह कुर्की श्रीनगर पुलिस की आतंकवाद के वित्तीय, रसद और संचालन नेटवर्क को ध्वस्त करने की चल रही रणनीति का हिस्सा है। इसमें उनके सीमा पार प्रायोजक और समर्थक भी शामिल हैं। पुलिस ने आगे कहा कि यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश देती है कि आतंकवाद को सहायता देने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को सख्त कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। इसमें अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करना भी शामिल है। टीआरएफ अनुच्छेद 370 के बाद अस्तित्व में आया। पुलिस के अनुसार यह 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले सहित कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है।
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