उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भवन निर्माण नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए जनता को बड़ी राहत दी है। अब एक हजार वर्गफीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार का यह कदम भ्रष्टाचार और धन उगाही को रोकने में भी मददगार साबित होगा।
आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र पर्याप्तआवास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद ने बताया कि नए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 के तहत पांच हजार वर्गफीट तक के निर्माण के लिए अब सिर्फ आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र ही जरूरी होगा। पहले अपार्टमेंट निर्माण के लिए दो हजार वर्गमीटर प्लॉट की जरूरत होती थी, जिसे घटाकर अब एक हजार वर्गमीटर कर दिया गया है। हॉस्पिटल और कॉमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण के लिए तीन हजार वर्गमीटर का क्षेत्र पर्याप्त माना गया है।
प्रोफेशनल्स को मिली बड़ी राहतनए नियमों के तहत अब घर के 25 फीसदी हिस्से में नर्सरी, क्रैच, होम स्टे या प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने कार्यालय खोल सकेंगे। इसके लिए नक्शे में अलग से उल्लेख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विभिन्न विभागों को नक्शा पास कराने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) 7 से 15 दिनों के अंदर देना होगा। यदि समय पर जवाब नहीं मिलता है तो स्वतः ही NOC मान्य माना जाएगा।
व्यावसायिक गतिविधियों के लिए मिली मंजूरीनई व्यवस्था के अनुसार, 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों वाले रिहायशी इलाकों में दुकानें और ऑफिस खोलने की अनुमति होगी। इससे कम चौड़ी सड़कों पर भी डॉक्टर, वकील जैसे प्रोफेशनल्स अपने ऑफिस संचालित कर सकेंगे। इसके अलावा, 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर अब इमारतों की ऊंचाई की कोई सीमा नहीं होगी। फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को तीन गुना तक बढ़ा दिया गया है, जिससे ऊंचे भवनों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इन फैसलों से न सिर्फ जनता को राहत मिलेगी, बल्कि शहरी विकास को गति और पारदर्शिता भी मिलेगी।
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