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भारत-पाक तनाव के बीच शादियों को लेकर सरकार ने जारी की नयी गाइडलाइन, फटाफट जान ले नए नियम वरना हो जाएगी दिक्कत

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भारत-पाक तनाव के बीच जिला मजिस्ट्रेट अर्तिका शुक्ला ने कई निर्देश जारी किए हैं। इसमें शादियों में ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, साथ ही बड़ी सभाओं पर भी रोक लगा दी गई है। आपातकालीन स्थितियों को देखते हुए सूचनाओं के आदान-प्रदान और समय पर निस्तारण के लिए लघु सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 108 में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 0144-2338000 है। कंट्रोल रूम 24 घंटे (सार्वजनिक अवकाश सहित) संचालित रहेगा।

शादियों और अन्य कार्यक्रमों में रात के समय निजी ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। विशेषकर ब्लैकआउट के दौरान ऐसे ड्रोन नहीं उड़ाए जाएंगे।कोई भी बड़ी सभा या समारोह जिसमें अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना हो, आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। यदि बहुत जरूरी हो तो ऐसे कार्यक्रम केवल दिन में ही आयोजित किए जाएं।शादियों और अन्य समारोहों में रोशनी की अधिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। ब्लैकआउट की स्थिति में आवश्यकतानुसार लाइट बंद कर दी जानी चाहिए।

शादियों और अन्य समारोहों में पटाखे आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एनसीआर में आतिशबाजी नहीं होगी।सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, पर्यटन स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर जहां भीड़ होती है, वहां विशेष निगरानी रखी जाए। शाम और रात के समय इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।प्रशासन टीवी चैनलों, रेडियो, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से आम जनता को सायरन के बारे में जानकारी देगा।

बड़े धार्मिक स्थलों, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों जैसे बांध, बिजली घर, जीएसएस, रिफाइनरी आदि की सुरक्षा पर निरंतर निगरानी रखी जाए।किसी भी अवांछित घटना की स्थिति में तत्काल जिला कार्यालय के कंट्रोल रूम नंबर 0144-2338000 पर सूचना दें।

किसी भी साइबर हमले से बचने के लिए सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं जैसे बिजली, आपूर्ति, बांध के गेट खोलना आदि, जो कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से संचालित होती हैं, उनके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।खाद्यान्न और सार्वजनिक उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री की अनावश्यक जमाखोरी न हो, इसके लिए निरंतर निगरानी रखते हुए आवश्यक और प्रभावी कार्रवाई करें।

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