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आज 12 बजे से बदल जाएगा वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम! 9 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे SIR के दूसरे चरण में शामिल

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बिहार के बाद, पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया चलाई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद, इसका दूसरा चरण 28 अक्टूबर की मध्यरात्रि 12 बजे से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि एसआईआर का दूसरा चरण नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि देश में आखिरी विशेष गहन पुनरीक्षण 21 साल पहले किया गया था और अब यह आवश्यक है।

चुनाव आयुक्त ने बताया कि बीएलओ प्रत्येक घर में तीन बार जाएँगे। इस दौरान, वे मतदाताओं से मिलेंगे, सूची में उनके नामों का सत्यापन करेंगे और उन्हें मतदाता सूची में नाम जोड़ने के फॉर्म प्रदान करेंगे। जो लोग अपने घरों से बाहर रहते हैं या दिन में कार्यालय जाते हैं, वे अपना नाम ऑनलाइन जुड़वा सकेंगे। पहले चरण में नई मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए मतदाताओं को कोई दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें बस यह बताना होगा कि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है या नहीं, और अगर नहीं, तो उनके माता-पिता का नाम। सभी राज्यों की 2003 की मतदाता सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

मतदान केंद्रों की संख्या में भी बदलाव होगा
चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी मतदान केंद्र पर 1,000 से ज़्यादा मतदाता नहीं हो सकते। इसलिए, मतदाताओं की भीड़भाड़ से बचने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मतदान केंद्रों की संख्या में भी बदलाव होगा। जिन 12 राज्यों में एसआईआर किया जाना है, वहाँ कुल 51 करोड़ मतदाता हैं।

प्रक्रिया क्या है?
एसआईआर प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में, मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची से जोड़े जाएँगे। मतदाताओं को बस यह बताना होगा कि 2003 की मतदाता सूची में उनके या उनके माता-पिता के नाम कहाँ थे।

जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची से नहीं जोड़े जा सकते, उन्हें दूसरे चरण में जोड़ा जाएगा। इस चरण में, चुनाव आयोग उन लोगों को नोटिस जारी करेगा जिनके नाम सूची से नहीं जुड़े हैं। मतदाताओं को संबंधित दस्तावेज़ दिखाने होंगे। आधार कार्ड भी स्वीकार किए जाएँगे। उन्हें 2003 में अपने और अपने माता-पिता के स्थान का विवरण भी देना होगा। इसके बाद अनंतिम सूची जारी की जाएगी।
अनंतिम सूची जारी होने के साथ ही मतदाताओं को अपील का अधिकार मिल जाएगा। जिन लोगों के नाम दूसरे चरण में भी सूची में शामिल नहीं हुए थे, वे अपील कर सकेंगे। इसके अलावा, जिनके नाम या अन्य जानकारी में त्रुटियाँ हैं, वे भी अपनी जानकारी में संशोधन करवा सकेंगे।

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