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अरविंद केजरीवाल को घर दिलाने के लिए हाईकोर्ट पहुंची AAP, जानें क्या है सारा माजरा

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Delhi Politics: आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राजधानी में एक आवास आवंटित करने का निर्देश दिया जाए। आप की ओर से अदालत में पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील ने कहा कि इस संबंध में जारी दिशानिर्देश के अनुसार किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष को दिल्ली में आवास का अधिकार है और इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को आवास आवंटित किया जाना चाहिए।

26 नवंबर को मामले पर सुनवाई करेगी अदालत
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने याचिका पर केंद्र का रुख पूछा और इसे 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। आप के वकील ने कहा कि केजरीवाल को आवास के आवंटन के लिए 20 सितंबर को संबंधित अधिकारियों को एक पत्र भेजा गया था और उन्हें एक और पत्र भेजकर इस बारे में याद भी दिलाया गया।

उन्होंने कहा, 'सभी पूर्व शर्तों को पूरा किया जा रहा है। एक राष्ट्रीय संयोजक हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम चाहते हैं कि यह आवास दिल्ली के केंद्र में स्थित हो।'

सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद खाली किया था बंगला
राजनीतिक दलों को सामान्य पूल से आवास आवंटन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके अपने कार्यालय उपयोग के लिए दिल्ली में सामान्य पूल से एक आवासीय इकाई का आवंटन कराने की अनुमति है। इस प्रावधान के अनुरूप उच्च न्यायालय ने पांच जून को व्यवस्था दी थी कि आप को यहां अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की तरह पार्टी कार्यालय के लिए स्थान पाने का अधिकार है। अदालत ने भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर निर्णय करने को कहा।

इसके बाद आप को लुटियन्स दिल्ली में पंडित रविशंकर शुक्ला लेन में एक नया कार्यालय आवंटित किया गया। दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि मामले मे किसी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष को आवास आवंटन किया जाएगा, यदि उनके पास दिल्ली में अपना कोई आवास नहीं है या सरकार ने अन्य किसी नाते उन्हें आवंटित नहीं किया है। केजरीवाल ने चार अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगला खाली कर दिया था और मंडी हाउस के पास एक पार्टी सांसद के आधिकारिक आवास में आकर रहने लगे।
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