नई दिल्ली, 19 अगस्त (Udaipur Kiran) । राऊज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई के दौरान आज इस मामले की आरोपित बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि पैसे लेकर जमीन खरीदना कोई अपराध नहीं है, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए उससे जमीन नहीं खरीदी जाती। स्पेशल जज विशाल गोगने आरोप तय करने पर 20 अगस्त को भी सुनवाई करेंगे।सुनवाई के दौरान आज राबड़ी देवी की ओर से पेश वकील ने कहा कि जो जमीन खरीदी गई थी, उसकी सेल डीड मौजूद है और जमीन खरीदने के बाद छह साल तक किसी को नौकरी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि पैसे देकर जमीन खरीदना कोई अपराध नहीं है।इस मामले में 7 अक्टूबर, 2024 को कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सात आरोपितों को जमानत दी थी। कोर्ट ने सभी आरोपितों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। इस मामले में कोर्ट ने 7 मार्च 2024 को ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने 6 अगस्त 2024 को इस मामले में पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी की चार्जशीट में ईडी ने 11 लोगों को आरोपित बनाया है। चार्जशीट में 96 दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है।
(Udaipur Kiran) /संजय ———–
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम
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