– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जारी किया गया आदेश
भोपाल, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय के आसपास के क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त जोन-2, नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा शुक्रवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 अंतर्गत धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा।
आदेश लोक शिक्षण संचालनालय परिसर से जुड़ने वाले चेतक ब्रिज रोड तक क्रियाशील रहेगा। यह आदेश आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए जारी किया गया है। आदेश के जरिये लोक शिक्षण संचालनालय के आसपास होने वाले धरना प्रदर्शनों को रोकने में मदद मिलेगी। यह आदेश भारतीय पुलिस सेवा के डॉ. संजय कुमार अग्रवाल, विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त जोन-2, नगरीय पुलिस भोपाल के हस्ताक्षर से जारी हुआ है।
(Udaipur Kiran) तोमर
You may also like
पीएम मोदी 'मन की बात' के जरिए जनता को जागरूक करते हैं : राज पुरोहित
इंग्लैंड से लौटते ही कानूनी पचड़े में फंसे नितीश कुमार रेड्डी, 5 करोड़ रु की धोखाधड़ी का आरोप
फैशन शो के बैकस्टेज का माहौल कैसा होता है? तमन्ना भाटिया ने वीडियो शेयर कर बताया
बीवी के चार-चारˈ पति और ऊपर से बॉयफ्रेंड, खुलासा होते ही गांव में मचा बवाल, अजीबो-गरीब लव स्टोरी कि पुलिस भी सुनकर रह गई हैरान
'सैयारा' की अनीत पड्डा को अब 'न्याय' की तलाश, OTT पर जल्द रिलीज होगी वेब सीरीज? फातिमा सना शेख भी होंगी