सोनीपत, 1 जुलाई (Udaipur Kiran) । सोनीपत में आगामी श्रावण मास में 11 जुलाई से 23 जुलाई तक
प्रस्तावित कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने
के लिए उपायुक्त सुशील सारवान ने मंगलवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने
स्पष्ट किया कि इस धार्मिक यात्रा के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का पालन अनिवार्य
होगा।
यात्रा के दौरान जुगाड़ वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डाक
कांवड़ में प्रयोग किए जाने वाले डीजे या म्यूजिक सिस्टम को वाहन की बॉडी के अंदर ही
रखा जाना आवश्यक होगा, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। रेलगाड़ियों
की छत पर यात्रा करने पर भी रोक रहेगी। उपायुक्त ने सभी कांवड़ियों से पहचान पत्र साथ
रखने का आग्रह किया है।
कांवड़ यात्रा के दौरान नुकीले भाले और अन्य हथियारों को ले
जाने पर सख्त मनाही रहेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रचार-प्रसार के माध्यम से कांवड़ियों
को नहर की पटरी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही, बिना साइलेंसर वाली
मोटरसाइकिल के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।
डीजे व म्यूजिक सिस्टम संचालकों की पूर्व पहचान कर उनके विरुद्ध
कार्यवाही की जाएगी। सभी डायवर्जन प्वाइंटों पर मार्ग सांकेतक होर्डिंग्स लगवाए जाएंगे।
विभागीय समन्वय के लिए सभी संबंधित विभाग नोडल अधिकारी नियुक्त करें। कांवड़ियों को
जागरूक किया जाएगा कि वे 7 फीट से ऊंची पैदल कांवड़ व 12 फीट से ऊंची झांकी न बनाएं
ताकि बिजली तारों से टकराव का खतरा न हो। साथ ही, मादक पदार्थों से दूरी बनाए रखें।
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(Udaipur Kiran) शर्मा परवाना
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