नई दिल्ली, 23 अगस्त (Udaipur Kiran) । केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने मशहूर वेलनेस और ब्यूटी कंपनी वीएलसीसी लिमिटेड पर मोटापा घटाने वाले भ्रामक विज्ञापनों के लिए 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में बताया कि सीसीपीए ने यूएस-एफडीए अनुमोदित कूलस्कल्प्टिंग प्रक्रिया का उपयोग करके वसा-हानि और स्लिमिंग उपचार को बढ़ावा देने वाले भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए वीएलसीसी लिमिटेड पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मंत्रालय ने बताया कि वीएलसीसी का मामला स्लिमिंग और ब्यूटी सेक्टर के विज्ञापनों की एक शिकायत और निगरानी के जरिए सीसीपीए के संज्ञान में आया। जांच करने पर पता चला कि वीएलसीसी लिमिटेड एक ही सत्र में जबरदस्त वजन घटाने के अतिरंजित दावे कर रही थी, जो कूलस्कल्प्टिंग मशीन को दी गई वास्तविक मंजूरी से कहीं ज्यादा था, जिससे उपभोक्ता गुमराह हो रहे थे।
इससे पहले सीसीपीए ने कूलस्कल्प्टिंग उपचारों पर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए काया लिमिटेड पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। काया लिमिटेड ने सीसीपीए के आदेश का पालन किया है और जुर्माने की राशि जमा कर दी है।
—————
(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर
You may also like
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने औद्योगिक विकास को गति प्रदान की : उदय प्रताप सिंह
पार्टी की मजबूती के लिए जुट जाएं कार्यकर्ता : सुदेश
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कर रहे थे ड्यूटी, तेज रफ्तार कार ने विपिन को 'उड़ाया', गंभीर... Video हैरान कर देगा
बिहार: सिर्फ 30 सेकेंड में निवास प्रमाण पत्र! 1000 की वेबसाइट से लाखों की कमाई, SIR में EC का नया सिरदर्द
नैरोबी : 'शांति की प्रतिध्वनि' सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का केन्याई सत्र आयोजित