फिरोजाबाद, 31 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . न्यायालय ने शुक्रवार को दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. उस पर अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
थाना फरिहा निवासी रामू पुत्र आशीष पुत्र पप्पू उर्फ राजपाल एक युवती को 11 अगस्त 2018 को अपोलो अस्पताल में नौकरी दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया. वहां उसने युवती के साथ बलात्कार किया. बाद में उसे फिरोजाबाद छोड़ दिया. पीड़िता ने घर आकर परिजनों को आप बीती बताई. पीड़िता के पिता ने युवक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद रामू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.
मुकदमा अपर सत्र न्यायधीश, एफटीसी कोर्ट संख्या 1, श्याम बाबू की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी मनोज कुमार शर्मा ने की. उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उसे युवती से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए रामू उर्फ आशीष को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. उस पर 10 हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया है.
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
You may also like

Bihar Election 2025: जात-पात की राजनीति के केंद्र में सियासी 'हॉट सीट', बिहार के मुकाबले में दिलचस्प मोड़ कैसा होगा, जानें

खेसारी लाल की सुपरहिट फिल्म में बेटे का डेब्यू, फौजी बनकर की करोड़ों की कमाई

मुंबई में वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का बिना अनुमति प्रदर्शन, एफआईआर दर्ज

भाजपा नेता का प्रियंका गांधी से सवाल, राहुल महिलाओं का और कितना करेंगे अपमान?

शादी से पहले Katrina Kaif ने रखी थी Vicky Kaushal से खास इच्छा, जो अब तक अधूरी है




