प्रयागराज, 14 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर मामले में पूर्व बसपा विधायक शाहनवाज राणा की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस थाने में शाहनवाज राणा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि वह एक गैंग चलाते हैं और उसके लीडर हैं। अपने गैंग के सदस्यों के साथ संगठित होकर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए जनता में भय व आतंक उत्पन्न करते हैं। यह भी आरोप है कि धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और लोक सेवाओं पर आपराधिक बल का प्रयोग कर धन अर्जित किए हैं। इस मामले में चित्रकूट जेल में बंद हैं। गैंगस्टर मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मुजफ्फरनगर ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इस आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जमानत अर्जी दाखिल की थी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
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