जबलपुर, 20 जून (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल में बिना विभागीय जांच किये ही इन्क्रीमेंट रोकने को एक याचिका हाईकोर्ट में दायर कर चुनाैती दी गई। याचिका में कहा गया कि तत्कालीन मुख्य अभियंता (चालू प्रभार) राजीव कुमार गुप्ता ग्वालियर क्षेत्र में पदस्थ रहते हुए कार्यपालन अभियंता के पद पर पदस्थ याचिकाकर्ता संदीप शाक्य को दुर्भावनापूर्वक तरीक से कारण बताओ नोटिस जारी किया और फिर बिना कोई विभागीय जांच और प्रतिउत्तर प्राप्त किये ही एक वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिए रोक दी। याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ के न्यायमूर्ति विवेक जैन ने राजीव कुमार गुप्ता एवं अन्य प्रतिवादीगण से जवाब तलब किया है ।
सुनवाई के दौरान शुक्रवार काे याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि राजीव गुप्ता के एक रिश्तेदार की दुकान परमानन्द स्वीट्स के नाम से सुनील गुप्ता वल्द स्वर्गीय छोटे लाल गुप्ता का विद्युत मीटर से छेड़छाड़ करते हुए विद्युत चोरी की जा रही थी। याचिकाकर्ता जो तत्कालीन समय शहर वृत्त में उप महाप्रबंधक (प्रवर्तन) के पद पर कार्यरत था विद्युत् चोरी का प्रकरण सुनील गुप्ता वल्द स्वर्गीय छोटे लाल गुप्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रिकवरी निकल दी ।
उप महाप्रबंधक राजीव गुप्ता इस वजह से याचिकाकर्ता से नाराज हो गये और उसे नियम विरुद्ध तरीके से पहले ऑफ लाइन कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया और फिर मनमाने तरीके से बिना विभागीय जांच किये ही एक इन्क्रीमेंट रोकने का आदेश पारित कर दिया। जिसे उन्होने अनुचित बताते हुए उचित राहत की प्राथना की प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय राघव सिंह, पूनम सिंह, अजय नंदा एवं मनोज चतुर्वेदी पैरवी कर रहे हैं ।
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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक