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वक्फ संशोधित अधिनियम : मनमानी करने वालों पर लगेगा अंकुश, आएगी पारदर्शिता : दानिश अंसारी

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कानपुर,21अप्रैल . वक्फ का अर्थ होता है समाजहित में दान की गई ज़मीन जैसे कि स्कूल, मदरसे, कब्रिस्तान आदि के लिए दान की गई संपत्ति. लेकिन देश में विभिन्न स्थानों पर वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ है. यह बातें सोमवार को भारतीय जनता पार्टी, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र द्वारा वक्फ सुधार जनजागरण अभियान की एक कार्यशाला में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश अंसारी ने कही.

मंत्री ने बताया कि उदाहरण के तौर पर हैदराबाद में ओवैसी परिवार द्वारा वक्फ की ज़मीन पर फाइव स्टार होटल बना दिया गया. वहीं कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने वक्फ की 2200 एकड़ ज़मीन को नाम मात्र कीमत पर लीज पर देकर या अवैध रूप से बेचकर घोटाले को जन्म दिया. 2013 के वक्फ अधिनियम के अंतर्गत वक्फ बोर्ड को संपत्तियों को बिना पर्याप्त जाँच के वक्फ घोषित करने का अधिकार था, जिससे कई विवादस्पद मामले सामने आए. सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 इस मनमानी पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लाया गया है.

प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन विधेयक गरीब मुस्लिमों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक सकारात्मक कदम है. विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम एवं अफवाहों से जनता को सतर्क रहना चाहिए. भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है और 70% भू-भाग पर हमारी या हमारे सहयोगियों की सरकार है, फिर भी विपक्ष झूठ फैलाने में लगा है.

उन्होंने सभी सांसदों, विधायकों एवं पदाधिकारियों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद कर यह स्पष्ट करें कि यह संशोधन किसी की ज़मीन हड़पने के लिए नहीं, बल्कि अवैध कब्जे छुड़वाने के लिए है. कार्यशाला का सफल संचालन भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य फैजल सिद्दीकी ने किया.

इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह, देवेश कोरी, प्रदेश मंत्री अनस उस्मानी, मंत्री रामकेश निषाद, मनोहर लाल पंथ (मुन्नू कोरी), अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम अहमद, अभियान संयोजक संत विलास शिवहरे, सह संयोजक देवेंद्र देव गुप्ता, मो. जावेद सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे.

/ मो0 महमूद

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