अजमेर, 4 सितम्बर (Udaipur Kiran) । लाखन कोटड़ी स्थित पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पुजारी शंकर लाल की पत्थर मारकर हत्या के आरोपी कालू को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 25 हजार का अर्थ दंड भी किया है। साथ ही पुजारी के परिवार जनों को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 5 लाख की राशि दिलाने की भी अनुशंसा की है।
जिला एवं सत्र न्यायालय के लोक अभियोजक जय शर्मा ने बताया कि यह मामला मार्च 24 का है। इसमें पुजारी की हत्या होने के बाद पुलिस थाना गेगल ग्राम गुढ़ा निवासी कालू नाम के युवक को शमशान से पकड़ा था। युवक आरोपी नशा करता था। नशा नहीं करने के लिए टोकने पर कालू ने पत्थर से पुजारी शंकर लाल की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी से साक्ष्य बरामद कर लिए थे। मामला चलने पर 22 गवाह और 71 दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए गए। आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
फोटो— लोक अभियोजक जिला एवं सत्र न्यायालय अजमेर जय शर्मा एवं मुजरिम कालू
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(Udaipur Kiran) / संतोष
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