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GST कटौती शॉक: दूध-पनीर से कार तक सब सस्ता, लेकिन इन चीजों पर लगेगा 40% थप्पड़! क्या आपकी जेब बचेगी?

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जीएसटी काउंसिल की 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं बैठक में कई धमाकेदार फैसले लिए गए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आम आदमी, कारोबारियों और किसानों तक सबको ध्यान में रखकर दो टैक्स स्लैब को मंजूरी दी गई है. बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति जताई.

ये नए टैक्स स्लैब 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे. इससे कई सामान सस्ते हो जाएंगे. आइए जानते हैं कि क्या-क्या चीजें सस्ती होंगी और कहां महंगाई की मार पड़ सकती है?

इन चीजों पर अब जीरो जीएसटी

वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बदलाव की जानकारी देते हुए बताया कि कई सामानों को शून्य टैक्स स्लैब में डाल दिया गया है. यूएचटी दूध, छेना पनीर, पिज्जा ब्रेड, रोटी, पराठा अब जीरो जीएसटी स्लैब में आएंगे और इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा एक बड़ी राहत ये है कि इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी पर लगने वाले जीएसटी को खत्म कर जीरो कर दिया गया है. शिक्षा से जुड़े सामान जैसे पेंसिल, कटर, रबर और नोटबुक पर 12 फीसदी टैक्स हटाकर इन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया है. साथ ही, 33 जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी को शून्य किया गया है.

इन चीजों को 5% जीएसटी स्लैब में किया शामिल

वित्त मंत्री ने बताया कि कॉमन मैन और मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए शैंपू, साबुन, तेल समेत रोजमर्रा के घरेलू सामानों को अब 5 फीसदी के दायरे में शामिल किया गया है. इसके अलावा नमकीन, पास्ता, कॉफी, नूडल्स पर भी टैक्स कम करके 5% कर दिया गया है. थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर को 18 फीसदी से घटाकर इस कैटेगरी में डाला गया है. चीज, मक्खन पर 12 फीसदी की जगह अब 5% टैक्स लगेगा. सरकार ने फर्टिलाइजर्स पर टैक्स 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. अब 2500 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर भी इसी दर से जीएसटी लागू होगा.

कार-बाइक से लेकर सीमेंट तक सस्ता

28 फीसदी में शामिल तमाम सामानों को अब 18 फीसदी के स्लैब में डालने का फैसला किया गया है. इससे छोटी कार, 350 सीसी बाइक से लेकर थ्रीव्हीलर तक सस्ते हो गए हैं. एसी-फ्रिज भी इस लिस्ट में हैं और इन पर लगने वाले जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी टैक्स स्लैब में लाया गया है. इसके अलावा घर बनवाना भी अब सस्ता होगा, क्योंकि सीमेंट पर लगने वाले जीएसटी को कम करके इसे भी 18% की कैटेगरी में डाला गया है. 350 सीसी की बाइक और ऑटो पार्ट्स भी इसी श्रेणी में आएंगे.

इन सामानों पर महंगाई की मार

निर्मला सीतारमण ने जीएसटी स्लैब चेंज की जानकारी देते हुए बताया कि जहां एक ओर काउंसिल की बैठक में 12 और 28 फीसदी के स्लैब को खत्म करके सिर्फ 5 और 18 फीसदी जीएसटी स्लैब को मंजूरी दी गई है, वहीं इसके अलावा एक स्पेशल 40 फीसदी का स्लैब भी रखा गया है. इसमें हानिकारक और विलासितापूर्ण सुपर लग्जरी सामान शामिल हैं. इनमें पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीढ़ी, अन्य तंबाकू प्रोडक्ट के साथ ही फ्लेवर्ड शुगर कैफिनेटेड-कर्बोनेटेड पेय पदार्थों के साथ प्राइवेट जेट पर भी इस दर से जीएसटी लागू होगा.

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