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पुरानी गाड़ियों के लिए खुशखबरी या जेब पर भारी बोझ? 20 साल तक चलेगी गाड़ी, लेकिन फीस सुनकर होश उड़ जाएंगे!

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केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण की फीस में भारी बदलाव किया गया है। यह खबर उन लोगों के लिए जरूरी है, जो अपनी पुरानी गाड़ियों को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं। लेकिन सावधान! इस नए नियम के साथ जेब पर भी भारी बोझ पड़ सकता है। आइए, जानते हैं इस नियम की पूरी कहानी।

पुरानी गाड़ियों को मिली लंबी उम्र

सरकार का कहना है कि इस नए नियम का मकसद 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल सीमित करना है। साथ ही, लोगों को समय पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है। पहले जहां 15 साल पुरानी गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन दोबारा हो पाता था, वहीं अब नए नियम के तहत 20 साल तक पुरानी गाड़ियों को भी रजिस्टर करवाया जा सकेगा। लेकिन इसके लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी।

कितना आएगा खर्च?

नए नियमों में अलग-अलग तरह के वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण की फीस तय की गई है। ध्यान रहे, इन दरों में GST अलग से देना होगा। आइए, नजर डालते हैं नई फीस पर:

  • इनवैलिड कैरिज: ₹100
  • मोटरसाइकिल: ₹2,000
  • थ्री-व्हीलर/क्वाड्रिसाइकिल: ₹5,000
  • लाइट मोटर व्हीकल (जैसे कार): ₹10,000
  • इंपोर्टेड मोटर वाहन (2 या 3 पहिया): ₹20,000
  • इंपोर्टेड मोटर वाहन (4 या अधिक पहिया): ₹80,000
  • अन्य वाहन: ₹12,000

इन भारी-भरकम फीस को देखकर गाड़ी मालिकों की नींद उड़ना तय है। खासकर इंपोर्टेड गाड़ियों के लिए फीस इतनी ज्यादा है कि कई लोग नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं!

कितने साल तक चलेगी आपकी गाड़ी?

नए नियमों के मुताबिक, अब कोई भी वाहन अधिकतम 20 साल तक रजिस्टर्ड रह सकता है। यानी, अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी हो चुकी है, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए आपको ऊपर बताई गई फीस चुकानी पड़ेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सड़कों से हटाने में मदद मिलेगी।

दिल्ली-NCR वालों के लिए राहत

यह नया नियम पूरे देश में लागू होगा, लेकिन दिल्ली-NCR के लिए खास छूट दी गई है। यहां पहले से ही पुराने वाहनों पर सख्त नियम लागू हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम से प्रदूषण को कम करने और सड़क सुरक्षा को बेहतर करने में मदद मिलेगी। पर्यावरण को बचाने और सड़कों को सुरक्षित बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम हो सकता है।

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