Next Story
Newszop

ग्रुप C और D की भर्ती होगी अब ऐसे! हरियाणा सरकार ने बनाई नई रणनीति

Send Push

Haryana News : हरियाणा में सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार ने ग्रुप सी और डी पदों की सीधी भर्ती के लिए नए नियम बनाने का फैसला किया है, जो नौकरी की राह को और पारदर्शी व सुगम बनाने का वादा करता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में 5 मई 2025 को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इन नियमों को मंजूरी दी जाएगी।

यह कदम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना में उठexcluding: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के तहत बनाए जा रहे इन नियमों का नाम होगा HSSC भर्ती प्रक्रिया नियम, 2025। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि ये नियम कैसे बदल सकते हैं सरकारी नौकरी की प्रक्रिया को।

नई भर्ती नियम 

हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती को और व्यवस्थित करने के लिए यह कदम उठाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार ने नए नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू की है। इन नियमों को मंजूरी मिलने के बाद इन्हें अधिसूचित किया जाएगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

ये नियम खास तौर पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के जरिए होने वाली सीधी भर्ती के लिए बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब ग्रुप सी और डी के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित होगी।

विभागों की जिम्मेदारी, पूरा ब्योरा देना अनिवार्य

नए नियमों के तहत, हरियाणा सरकार के नियंत्रण वाले सभी विभागों और सरकारी संगठनों को ग्रुप सी के खाली पदों की मांग HSSC को देनी होगी। इस मांग में संबंधित सेवा नियमों के अनुसार पात्रता मानदंड और निर्धारित प्रारूप में पूरी जानकारी शामिल करनी होगी। वहीं, ग्रुप डी पदों की मांग मानव संसाधन निदेशालय, हरियाणा को भेजी जाएगी। एक बार मांग प्राप्त होने के बाद, HSSC इन खाली पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी और उम्मीदवारों को समय पर जानकारी मिल सकेगी।

मेरिट और योग्यता का आधार, कैसे होगी भर्ती?

नए नियमों के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट और योग्यता पर आधारित होगी। विज्ञापित पदों के लिए HSSC पाठ्यक्रम, कौशल परीक्षा या लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की अंतिम तारीख भी निर्धारित की जाएगी। उम्मीदवारों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) अंकों और हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HTET) योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन मांगे जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कौशल या लिखित परीक्षा देने के इच्छुक हैं। यह प्रक्रिया न केवल समय बचाएगी, बल्कि भर्ती को और निष्पक्ष बनाएगी।

आयु सीमा और CET की वैधता, क्या हैं शर्तें?

CET अंकों की वैधता परिणाम घोषणा की तारीख से तीन साल तक रहेगी। लेकिन अगर इस दौरान कोई उम्मीदवार विज्ञापित पद के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा (आयु छूट सहित) को पार कर लेता है, तो वह लिखित या कौशल परीक्षा में हिस्सा नहीं ले पाएगा। यह नियम सुनिश्चित करेगा कि केवल योग्य और आयु सीमा के दायरे में आने वाले उम्मीदवार ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल हों। यह कदम उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से CET की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी वैधता अवधि का ध्यान रखना होगा।

उम्मीदवारों और सरकार के लिए क्या मायने?

ये नए नियम हरियाणा में सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए एक बड़ा अवसर हैं। पारदर्शी और मेरिट-आधारित भर्ती प्रक्रिया से न केवल उम्मीदवारों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि सरकार की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा। विभागों को अब खाली पदों का पूरा ब्योरा समय पर देना होगा, जिससे भर्ती में देरी की समस्या कम होगी। साथ ही, हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना से यह साबित होता है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे CET और HTET की तैयारी शुरू करें और नियमित रूप से HSSC की वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहें।

Loving Newspoint? Download the app now